>कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। मथुरा की एक अदालत ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोपों से जुड़े मामले में परिवाद दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया।
>याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अनिरुद्धाचार्य ने प्रवचन के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया और अश्लील इशारे किए। साथ ही, उन पर 14 वर्ष की लड़कियों की शादी की वकालत कर बाल विवाह को बढ़ावा देने का भी आरोप है। अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली और परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया।
>इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान 1 जनवरी 2026 को दर्ज किया जाएगा। मीरा राठौर आज दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देंगी। सूत्रों के अनुसार, अनिरुद्धाचार्य की ओर से कहा गया है कि मामले में उनके वकील ही पक्ष रखेंगे। संपर्क सूत्रों ने बताया कि वे अभी इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।