शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगी छूट, 31 दिसंबर तक चुकाना होगा टैक्स

24 Sep 2025


>अगर आपने 1 साल से कम होल्ड करके शेयर बेचे हैं या 24 महीने से कम में लैंड या बिल्डिंग से मुनाफा कमाया है, तो सावधान हो जाएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि धारा 87ए के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) सहित विशेष दरों पर लागू इनकम पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई करदाताओं ने इस पर छूट का दावा किया था, लेकिन आयकर विभाग ने इसे अस्वीकार कर बकाया टैक्स की मांग की है।


>CBDT ने 19 सितंबर को सर्कुलर जारी कर कहा कि कई मामलों में रिटर्न गलत तरीके से प्रोसेस हुए और विशेष टैक्स रेट्स पर आने वाली इनकम पर गलती से छूट दे दी गई। अब उन करदाताओं से 31 दिसंबर, 2025 तक बकाया टैक्स भरने को कहा गया है।


>सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि बकाया भुगतान में देरी पर धारा 220(2) के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। हालांकि, आयकर विभाग ने राहत देते हुए 31 दिसंबर, 2025 तक भुगतान पर ब्याज माफ करने का प्रावधान रखा है।


>जुलाई 2024 से शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की छूट थी, लेकिन यह छूट STCG जैसी विशेष दरों वाली इनकम पर लागू नहीं थी।


>इस मामले में कई करदाताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय तक अपील की, जहां दिसंबर 2024 में आयकर विभाग से रिटर्न संशोधन की अनुमति मांगी गई थी। जनवरी 2025 में करदाताओं को 15 दिनों के भीतर संशोधन करने के नोटिस भी भेजे गए। केंद्रीय बजट 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि धारा 111ए के तहत STCG और अन्य विशेष दर वाली आय पर धारा 87ए के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।