बकरीद से पहले दिल्ली सरकार की सख्त गाइडलाइन्स जारी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई

22 May 2026

 

बकरीद के पर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार ने साफ कहा है कि गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

 

सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति खुले स्थान पर कुर्बानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

 

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार के अनुसार कुर्बानी केवल तय और वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी। अधिकारियों को साफ-सफाई और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 

बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स

: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा

: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026

 

सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दी जाए। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार के दौरान सभी संबंधित विभाग सतर्क रहेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।