द्वारका में 3 महीने की गर्भवती महिला की मौत, ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप

23 Aug 2026

दिल्ली के द्वारका इलाके में 30 वर्षीय तीन महीने की गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान नाजिया खानम के रूप में हुई है। वह रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत 21 अगस्त को हुई। उसके मायके वालों ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

परिवार ने यह भी आशंका जताई है कि नाजिया की हत्या की गई हो सकती है और घटना को आत्महत्या का रूप दिया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 108 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

एफआईआर के मुताबिक, नाजिया खानम की शादी 11 अप्रैल 2026 को अजम अली खान से हुई थी। मृतका के पिता तवाब खान की ओर से दिए गए बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही नाजिया को उसके पति अजम अली खान, सास समीम निशा, ससुर बाबर अली खान और ससुराल के अन्य सदस्यों की ओर से परेशान किया जा रहा था।

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परिजनों के अनुसार, नाजिया कोगाली-गलौज, मारपीट और घर से निकालने की धमकियों का सामना करना पड़ता था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती थीं।

मृतका के पिता का कहना है कि नाजिया तीन महीने की गर्भवती थी और वह फोन के जरिए अपने मायके वालों को ससुराल में हो रही परेशानियों के बारे में बताती थी। परिवार का आरोप है कि शिकायतें सामने आने के बावजूद उसके पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।

एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, 21 अगस्त की सुबह करीब चार बजे नाजिया के मायके वालों को फोन कर उसकी मौत की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे।

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मृतका के परिजनों ने उसकी मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया। परिवार का आरोप है कि नाजिया की हत्या की गई हो सकती है और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप दिया गया। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाजिया की मौत की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

पुलिस के अनुसार, मामले की सूचना मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर सतपाल डागर द्वारका स्थित महिला के घर पहुंचे। पूछताछ के दौरान उसके पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसके बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था।

पुलिस के अनुसार, पति ने बताया कि बाद में उसने नाजिया को कमरे में खिड़की के पास पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए द्वारका से अपराध जांच टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां की तस्वीरें लीं। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त को बयानों की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने के कारण पोस्टमार्टम उसी दिन नहीं हो सका। इसके बाद मृतका के पिता और भाई ने बिजवासन के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे गए एक अलग बयान में नाजिया के पिता तवाब खान ने अपने दामाद को बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार बताया और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और दर्ज बयानों को पुलिस ने जांच का हिस्सा बनाया है। इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 108 के तहत केस दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस घटना की परिस्थितियों, परिजनों के आरोपों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है।

पुलिस यह भी देख रही है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और घटनास्थल से मिले साक्ष्य, प्रत्यक्ष जानकारी तथा दर्ज बयानों के बीच क्या संबंध है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

मृतका के परिजनों का कहना है कि नाजिया कोलगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया हो सकता है। साथ ही परिवार ने हत्या की आशंका भी व्यक्त की है।

परिवार की ओर से मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने की मांग भी की। पुलिस के मुताबिक, इन मांगों और आरोपों को जांच के दौरान देखा जा रहा है।