प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को अगली तारीख तक बढ़ा दिया। अब 25 जून तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी या किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़ी केस डायरी अदालत में पेश की। इसके बाद अदालत ने खान सर को दी गई अंतरिम सुरक्षा को जारी रखने का फैसला किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
LPG Rate Today: क्या 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े? जानिए दिल्ली से पटना तक ताजा रेट
खान सर से जुड़े तीन स्टाफ सदस्य, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, उन्हें भी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ भी फिलहाल किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
खान सर के वकील अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से केस डायरी कोर्ट में जमा कर दी गई है। अब अदालत उसके अध्ययन के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी। उन्होंने कहा कि 23 जून तक केस डायरी का अध्ययन किया जाएगा और 25 जून को मामले की अगली सुनवाई होने की संभावना है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। उस दिन अदालत केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का फैसला ले सकती है।