लखनऊ में 53 दिनों के लिए लगी धारा 163, ड्रोन उड़ान से लेकर धरना-प्रदर्शन तक पर लगी पाबंदी

19 Nov 2025


>उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आगामी त्योहारों, संवेदनशील तिथियों और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए शहर में 24 नवंबर से धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में शहरवासियों को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का पालन करना होगा।


>क्यों लागू की गई धारा 163?


>लखनऊ पुलिस ने गुरु तेग बहादुर जयंती, 6 दिसंबर, क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान भीड़ और संभावित सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह धारा लागू की है। हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के यूपी लिंक सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अत्यंत सतर्क हैं। ऐसे में यह कदम शहर की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।


>इस अवधि में जनता को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा:


>पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, नियमों का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है।