नए GST रेट के नाम पर ग्राहकों को किया जा रहा गुमराह, जानें कैसे करें शिकायत

24 Sep 2025


>22 सितंबर से देशभर में नया GST रेट लागू कर दिया गया। सरकार की ओर से यह बड़ा कदम आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है। नई टैक्स स्लेब के अनुसार कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटाया गया है और कुछ पर जीरो टैक्स लगाया गया है।


>हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियां इस टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय उन्हें भ्रमित कर रही हैं। कुछ कंपनियां पुराने प्रोडक्ट में मामूली बदलाव करके नए मॉडल के रूप में बेच रही हैं, लेकिन कीमतें पहले से अधिक रखी जा रही हैं। इस तरह, नई GST दर से होने वाले फायदे आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे।


>ग्राहक कैसे कर सकते हैं शिकायत?
उभोक्ता मंत्रालय ने ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से आसानी से शिकायत कर सकते हैं।


>Whatsapp से शिकायत करने की प्रक्रिया:


    >
  1. 8800001915 पर Hi भेजें।

  2. हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुनें।

  3. Register Grievance विकल्प पर क्लिक करें।

  4. अपना राज्य और शहर चुनें।

  5. जिस प्रोडक्ट की शिकायत करनी है, उसकी इंडस्ट्री, कैटेगरी और कंपनी का नाम दर्ज करें।

  6. प्रोडक्ट की कीमत और समस्या लिखकर सबमिट करें।

  7. शिकायत दर्ज होने पर आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा।


>शिकायत का स्टेटस चेक करने का तरीका:


    >
  1. ऊपर दिए गए नंबर पर Hi भेजें।

  2. नया रजिस्टर या स्टेटस चेक विकल्प चुनें।

  3. भाषा का चयन करें।

  4. शिकायत नंबर दर्ज कर स्टेटस देखें।


>सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सोशल मीडिया पर की गई शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा और रेवेन्यू इंफोर्समेंट के माध्यम से कंपनियों द्वारा की जा रही प्राइस हेरा-फेरी रोकी जाएगी। नया GST रेट आम जनता के लिए राहत का जरिया है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब उपभोक्ता सचेत रहें और हेराफेरी करने वाली कंपनियों की शिकायत सही माध्यम से दर्ज कराएँ।