उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की पांच सदस्यीय टीम मंगलवार को अम्बेडकरनगर पहुंची, जहां आयोग ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर आरक्षण निर्धारण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के साथ आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण भी किया गया।
न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की। आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद और एस.पी. सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में आयोग ने स्थानीय ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन से सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा गया। आयोग ने उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का परीक्षण करते हुए विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली।
आयोग ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरक्षण निर्धारण से जुड़ी प्रक्रिया में सभी सूचनाएं तथ्यपरक, प्रमाणित और निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अंतिम रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ आधार पर तैयार की जा सके।
बैठक के दौरान आयोग की टीम ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों और अभिलेखों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे बाद में राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण की आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
बैठक में जिलाधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोग को आवश्यक अभिलेख और उपलब्ध आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की तथा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्टीकरण भी दिया।
आयोग का अम्बेडकरनगर दौरा प्रदेशभर में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारण की चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है। विभिन्न जनपदों से प्राप्त सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के परीक्षण के बाद आयोग अपनी संस्तुतियां तैयार करेगा, जिन्हें शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।