उत्तर प्रदेश के रामपुर में दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को सेशन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। रामपुर के सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की अपील को खारिज कर दिया। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।
इससे पहले निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। सेशन कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। मामला दो पैन कार्ड बनाए जाने से जुड़ा है, जिसमें आरोपों के आधार पर निचली अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई थी।