कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

29 Dec 2025


>उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सशर्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन लगाया है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी।


>सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश को स्थगित करते हुए कहा कि दोषी को उक्त आदेश के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हम 23 दिसंबर, 2025 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के संचालन पर रोक लगाते हैं।” अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन की याचिका पर कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।


>दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले यह कहते हुए सजा निलंबित की थी कि सेंगर सात साल पांच महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उन्हें सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सेंगर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(c) या आईपीसी की धारा 376(2)(b) के तहत सार्वजनिक सेवक नहीं माना जा सकता।


>हाईकोर्ट के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें पीड़िता भी शामिल हुईं। रविवार को राजधानी में एआईपीडब्ल्यूए के आयोजन में पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई।