>उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सुरक्षा और रोजगार सशक्तीकरण को एक नया आयाम देते हुए नाइट शिफ्ट में काम करने के नियमों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की महिलाएं अब अपनी लिखित सहमति के बाद शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी उद्योग या कार्यस्थल पर काम कर सकेंगी।
>महिलाओं के लिए नई सुविधाएँ और सुरक्षा प्रावधान:-
| सुरक्षा व सुविधा | विवरण |
|---|---|
| सुरक्षा कवच | 24×7 सुरक्षा, CCTV निगरानी और सुरक्षा गार्ड |
| परिवहन सुविधा | ऑफिस-टू-होम ड्रॉप अनिवार्य |
| डबल वेतन व ओवरटाइम | दोगुना वेतन, प्रति तिमाही 144 घंटे ओटी |
| स्वैच्छिक नाइट शिफ्ट | महिलाओं की लिखित सहमति आवश्यक |
| लगातार कार्य घंटे | बिना बाधा 6 घंटे ड्यूटी की अनुमति |
| खतरनाक उद्योगों में अवसर | 29 जोखिम श्रेणियों में भी काम की अनुमति |
>सरकार का दावा है कि इस नीति से महिलाओं की रोजगार भागीदारी बढ़ेगी उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी और कंपनियों में लैंगिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा और सबसे जरूरी कामकाजी महिलाओं की रात्रिकालीन सुरक्षा सुनिश्चित होगी योगी सरकार की यह योजना यूपी को महिला-फ्रेंडली इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।