दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक चालान पर राहत का मौका

Bureau 29 Mar 2026, 04:49 PM 1 min read
दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक चालान पर राहत का मौका

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों में फंसे वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से 5 अप्रैल 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां लंबित चालानों और नोटिस का मौके पर निपटारा किया जाएगा।

 

अधिकारियों के अनुसार यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। इसमें वे सभी ट्रैफिक चालान शामिल किए जाएंगे, जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। लोक अदालत में मामलों को सरल प्रक्रिया के तहत निपटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

 

यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों जिसमे की पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में एक साथ आयोजित की जाएगी। इससे विभिन्न इलाकों के लोगों को अपने नजदीकी कोर्ट में जाकर मामलों का समाधान करने की सुविधा मिलेगी।

 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चालकों को अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट पहले से डाउनलोड कर लाना होगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। कोर्ट परिसरों में प्रिंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

 

इसके साथ ही चालान डाउनलोड और अपॉइंटमेंट के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था भी लागू की गई है। यह सुविधा 30 मार्च से सक्रिय होगी और सीमित संख्या में ही प्रतिदिन चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। 

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