दिल्ली पुलिस से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक, पूर्व अग्निवीरों के लिए खुलेंगे नौकरी के नए अवसर

दिल्ली सरकार ग्रुप-C की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी, 30 जून 2026 तक नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होगी।

 

दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप-C की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है। इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, जेल विभाग तथा वन एवं वन्यजीव विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर योजना को जल्द लागू करने की समीक्षा की।

 

सरकार की योजना के अनुसार ग्रुप-C के सीधी भर्ती वाले पदों में 20 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस के फायरमैन, जेल विभाग के जेल वार्डन और वन एवं वन्यजीव विभाग के फॉरेस्ट गार्ड तथा वाइल्डलाइफ गार्ड के पद शामिल हैं।

 

उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं 30 जून 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इस व्यवस्था को लागू करने का रास्ता साफ होगा।

 

बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि पूर्व अग्निवीरों को सेना में मिला प्रशिक्षण और अनुशासन राजधानी के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है।

 

इससे पहले 8 जून 2026 को हुई बैठक में दिल्ली फायर सर्विस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था। अब इस पहल का दायरा बढ़ाते हुए इसे अन्य महत्वपूर्ण विभागों तक भी विस्तारित किया जा रहा है।


 

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