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टांडा चेयरमैन के पति की हत्या मामले में पूर्व कॉलेज प्रबंधक को उम्रकैद, एक आरोपी दोषमुक्त

अदालत ने सपा नेता मोहम्मद अयाज की हत्या के मामले में उबैदुर्रहमान को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड; दूसरे आरोपी वसीम असगर को किया दोषमुक्त
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Bureau News Desk
19 Sep 2026
07:17 PM
1 min read
टांडा चेयरमैन के पति की हत्या मामले में पूर्व कॉलेज प्रबंधक को उम्रकैद, एक आरोपी दोषमुक्त
सोर्स - संवाददाता रवि दुबे
हाइलाइट्स
टांडा नगर पालिका चेयरमैन के पति एवं सपा नेता मोहम्मद अयाज की हत्या का मामला।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनाया फैसला।
पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास।
उबैदुर्रहमान पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

अंबेडकरनगर, शनिवार। टांडा नगर पालिका चेयरमैन के पति एवं सपा नेता मोहम्मद अयाज की हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मामले में दूसरे आरोपी वसीम असगर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। हत्या के इस मामले में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत का फैसला सामने आया है। निर्णय में एक आरोपी को हत्या के मामले में सजा दी गई, जबकि दूसरे आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को मोहम्मद अयाज की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने सजा के साथ दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत के फैसले में उबैदुर्रहमान को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई।

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इसी मामले में आरोपी बनाए गए वसीम असगर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। यानी अदालत के फैसले के अनुसार वसीम असगर को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। इस तरह मामले में अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को लेकर अलग-अलग निर्णय सामने आया है। जहां उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई, वहीं वसीम असगर को दोषमुक्त कर दिया गया।

यह मामला टांडा नगर पालिका चेयरमैन के पति और सपा नेता मोहम्मद अयाज की हत्या से संबंधित है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया चली और अदालत में सुनवाई हुई। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत के निर्णय के साथ मामले में आरोपित दोनों व्यक्तियों की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट हुई।

मोहम्मद अयाज की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत के निर्णय में पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। दूसरी ओर, वसीम असगर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। उपलब्ध सूचना में मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों या अदालत के विस्तृत आदेश के कारणों का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन पहलुओं के संबंध में कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जा रहा है।

शनिवार को आए फैसले के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • मोहम्मद अयाज हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाया।
  • पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को दोषी ठहराया गया।
  • उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
  • दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
  • दूसरे आरोपी वसीम असगर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
  • फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनाया।

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