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यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के नियम बदले, पहले DM के पास जाएगा प्रस्ताव

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लेटर ऑफ इंटेंट की पुरानी व्यवस्था खत्म की; अब जिला प्रशासन की जांच के बाद ही राज्य स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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Bureau News Desk
25 Aug 2026
11:16 AM
1 min read
यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के नियम बदले, पहले DM के पास जाएगा प्रस्ताव
हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लेटर ऑफ इंटेंट की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी है।
अब सबसे पहले संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव देना होगा।
जिला स्तर पर जमीन, ड्राइविंग ट्रैक, वाहन और अन्य जरूरी सुविधाओं की जांच की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यानी चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने केंद्र खोलने के लिए पहले लागू रही लेटर ऑफ इंटेंट व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी व्यक्ति या संस्था को नया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने के बजाय पहले संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

जिला स्तर पर प्रस्ताव की जांच और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण तक पहुंचेगा। इस बदलाव के साथ नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया में जिला प्रशासन की भूमिका पहले की तुलना में महत्वपूर्ण हो गई है।

नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के इच्छुक आवेदक को सबसे पहले अपने संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव में केंद्र के लिए उपलब्ध जमीन, प्रशिक्षण की सुविधाओं, वाहन, ड्राइविंग ट्रैक और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी शामिल करनी होगी।

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इसके बाद जिला स्तर पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी। प्रशासन यह देखेगा कि प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र के पास निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आवेदक की प्रारंभिक प्रक्रिया अब जिला प्रशासन से होकर आगे बढ़ेगी। यानी राज्य स्तर पर आवेदन भेजने से पहले जिला स्तर की जांच पूरी करना जरूरी होगा।

जिला स्तर की जांच में प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र की जमीन और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को देखा जाएगा। इसके साथ ही ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए जरूरी ट्रैक, प्रशिक्षण सुविधाएं, वाहनों की उपलब्धता और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की जाएगी।

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आवश्यकता के अनुसार संबंधित परिवहन और प्रशासनिक अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा सकती है। इस जांच का उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को देखना है। यानी नई प्रक्रिया में केवल दस्तावेजों या आवेदन के आधार पर आगे बढ़ने के बजाय मौके पर उपलब्ध संसाधनों की जांच को महत्वपूर्ण चरण बनाया गया है।

प्रस्ताव की जिला स्तर पर जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रक्रिया जिलाधिकारी स्तर पर आगे बढ़ेगी। जिला प्रशासन की स्वीकृति या अनुशंसा के बाद प्रस्ताव को राज्य परिवहन प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण जिला स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट और उपलब्ध प्रस्ताव के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

नई व्यवस्था में इसका सीधा मतलब है कि नया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाला आवेदक अब सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण में जाकर प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेगा। पहले उसे संबंधित जिले में निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली लेटर ऑफ इंटेंट व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव आगे बढ़ाने की व्यवस्था लागू की गई है। इस बदलाव से आवेदन प्रक्रिया का शुरुआती और महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य स्तर से जिला स्तर पर स्थानांतरित हो गया है। आवेदकों को अब अपने जिले में प्रस्ताव देने, जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने और जिला स्तर की जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इसके बाद ही मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए भेजा जाएगा। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में मुख्य अंतर आवेदन की शुरुआत और जांच के स्तर का है। पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ती थी। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

नई प्रक्रिया में सबसे पहले जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर जमीन, ड्राइविंग ट्रैक, वाहन, आधारभूत ढांचे और सुरक्षा मानकों से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच होगी। जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी होने और प्रस्ताव को आगे बढ़ाए जाने के बाद मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण तक पहुंचेगा। नई व्यवस्था को सरल तरीके से पांच चरणों में समझा जा सकता है।

पहला चरण:
ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का इच्छुक व्यक्ति या संस्था संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

दूसरा चरण:
जिला स्तर पर जमीन, ड्राइविंग ट्रैक, वाहन, बुनियादी ढांचे और आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की जांच की जाएगी।

तीसरा चरण:
जांच पूरी होने के बाद जिला प्रशासन प्रस्ताव से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगा और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

चौथा चरण:
जिलाधिकारी स्तर से अग्रसारित प्रस्ताव ही राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए पहुंचेगा।

पांचवां चरण:
राज्य परिवहन प्राधिकरण जिला स्तर की रिपोर्ट और निर्धारित मानकों के आधार पर आगे की प्रक्रिया करेगा।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की भूमिका केवल चालक प्रशिक्षण या प्रमाणपत्र से संबंधित प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। इन केंद्रों में वाहन चलाने की व्यावहारिक जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

ऐसे में प्रशिक्षण केंद्र के लिए पर्याप्त जमीन, अभ्यास के लिए ड्राइविंग ट्रैक, प्रशिक्षण वाहन और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। नई प्रक्रिया में जिला स्तर पर इन सुविधाओं की जांच शामिल किए जाने से प्रस्तावित केंद्र के बुनियादी ढांचे का स्थानीय स्तर पर आकलन किया जाएगा। इससे आवेदन और प्रस्ताव में दर्ज जानकारी की मौके पर स्थिति से तुलना की जा सकेगी।

नई व्यवस्था में जिला स्तर की जांच को महत्वपूर्ण चरण बनाए जाने से ऐसे प्रस्तावों की वास्तविक स्थिति जांचने का अवसर मिलेगा जिनमें प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का दावा किया गया है।

जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि प्रस्तावित केंद्र के पास वास्तव में प्रशिक्षण के लिए जरूरी जमीन, ट्रैक, वाहन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। जिला स्तर की रिपोर्ट के बाद ही मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण तक पहुंचने से आवेदन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त सत्यापन चरण शामिल हो गया है। इस व्यवस्था का केंद्र बिंदु प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्ध सुविधाओं की जांच और निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थिति का आकलन है।

नई व्यवस्था के बाद जिलाधिकारी कार्यालय नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना प्रक्रिया का पहला प्रमुख प्रशासनिक पड़ाव बन गया है। पहले जहां प्रक्रिया में राज्य परिवहन प्राधिकरण की भूमिका सीधे सामने आती थी, वहीं अब जिला प्रशासन प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच और रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके परिणामस्वरूप नए केंद्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों और संस्थाओं को जिला स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों तथा प्रस्ताव से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

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