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यमुना एक्सप्रेसवे पर 17 सितंबर से टोल नहीं देंगे ये स्थानीय वाहन

करीब 14 साल पुरानी मांग के बाद मिली राहत, लेकिन सिर्फ जेवर में रहने से वाहन स्वत: टोल मुक्त नहीं होगा
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Bureau News Desk
05 Sep 2026
02:51 PM
1 min read
यमुना एक्सप्रेसवे पर 17 सितंबर से टोल नहीं देंगे ये स्थानीय वाहन
हाइलाइट्स
यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर 17 सितंबर से पात्र स्थानीय वाहनों को टोल छूट मिलेगी।
टोल छूट का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए स्थानीय निवास प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी देनी होगी।
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र वाहन के लिए अलग फास्ट ट्रैक जारी किया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले जेवर क्षेत्र के पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। जेवर टोल प्लाजा पर 17 सितंबर से निर्धारित पात्र स्थानीय वाहनों को टोल शुल्क से छूट दी जाएगी। इसके लिए वाहन मालिकों को पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही वाहन को टोल छूट की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

यह सुविधा लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही मांग के बाद लागू की जा रही है। हालांकि, केवल जेवर क्षेत्र में रहने से किसी व्यक्ति का वाहन स्वत: टोल मुक्त नहीं होगा। इसके लिए पात्र गांवों में निवास और वाहन से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पात्र स्थानीय वाहन मालिकों को टोल छूट का लाभ लेने के लिए जेवर टोल प्लाजा के निर्धारित कार्यालय में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के दौरान स्थानीय निवास और वाहन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आवेदक और वाहन की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि संबंधित वाहन टोल छूट के लिए पात्र है या नहीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्धारित पात्र स्थानीय वाहनों को जेवर से ग्रेटर नोएडा के बीच टोल शुल्क से राहत देना है। इसलिए पात्र वाहन मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों का सत्यापन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

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टोल छूट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले पात्र वाहन मालिकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इनमें स्थानीय निवास का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी शामिल है। निर्धारित कार्यालय में दस्तावेज जमा किए जाने के बाद संबंधित कर्मचारी आवेदक और वाहन का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद निवास प्रमाण तथा वाहन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यानी केवल आवेदन कर देने से वाहन को टोल छूट नहीं मिलेगी। दस्तावेजों की जांच और पात्रता की पुष्टि के बाद ही वाहन को छूट की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले वाहनों के लिए अलग फास्ट ट्रैक जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से पंजीकृत पात्र वाहनों को जेवर से ग्रेटर नोएडा तक टोल शुल्क से छूट मिलेगी। इस व्यवस्था में वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरा होना और दस्तावेजों का सत्यापन होना जरूरी है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाहन को टोल छूट की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जेवर क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति इस सुविधा का स्वत: पात्र नहीं होगा। सुविधा निर्धारित पात्र गांवों के स्थानीय निवासियों के वाहनों के लिए होगी। इसलिए स्थानीय निवास और वाहन से संबंधित पात्रता की जांच के बाद ही छूट दी जाएगी।

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जेवर टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय वाहनों के लिए टोल शुल्क से छूट की व्यवस्था 17 सितंबर से शुरू होगी। इसका लाभ उन वाहन मालिकों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता पूरी करने के साथ रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। स्थानीय वाहन मालिकों के लिए इसका मतलब यह है कि उन्हें सुविधा का लाभ लेने से पहले संबंधित कार्यालय में जाकर अपना और वाहन का विवरण दर्ज कराना होगा। सत्यापन के बाद पात्र वाहन को टोल छूट व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद से जेवर क्षेत्र के स्थानीय लोग स्थानीय आवागमन के लिए टोल शुल्क में राहत की मांग करते रहे हैं। स्थानीय निवासियों और किसानों का कहना रहा है कि उन्हें रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए नियमित रूप से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जिला मुख्यालय आने-जाने के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कामों के लिए भी उन्हें जेवर से ग्रेटर नोएडा की ओर आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में नियमित यात्रा के दौरान लगने वाला टोल शुल्क स्थानीय वाहन मालिकों के लिए लगातार एक मुद्दा रहा है। करीब 14 साल से चली आ रही इस मांग के बाद अब निर्धारित पात्र स्थानीय वाहनों को टोल शुल्क से राहत देने की व्यवस्था की जा रही है।

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प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सत्यापन के बाद टोल छूट के लिए पंजीकृत पात्र वाहनों को जेवर से ग्रेटर नोएडा तक टोल शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए अलग फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, इस सुविधा का दायरा सभी स्थानीय वाहनों तक नहीं है। निर्धारित पात्र गांवों के निवासियों के वाहन ही तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस सुविधा में शामिल किए जाएंगे। इसलिए स्थानीय निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय निवास प्रमाण और वाहन संबंधी दस्तावेज देना आवश्यक होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता तय की जाएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे के संचालन के बाद जेवर क्षेत्र के किसानों और स्थानीय निवासियों ने टोल शुल्क को लेकर राहत की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर होने वाले नियमित आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल जरूरी होता है। जिला मुख्यालय तक पहुंचने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जरूरी कार्यों तथा अन्य दैनिक जरूरतों के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग करने वाले स्थानीय लोगों के लिए टोल शुल्क एक नियमित खर्च रहा है। अब 17 सितंबर से पात्र वाहनों के लिए टोल छूट की व्यवस्था लागू होने जा रही है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक रहेगा।

टोल छूट की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन है। केवल स्थानीय निवासी होना पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित पात्र गांवों में निवास करने वाले लोगों के वाहनों को ही प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान स्थानीय निवास का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी उपलब्ध करानी होगी। संबंधित कर्मचारी इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदक और वाहन की जानकारी दर्ज करेंगे। सत्यापन में पात्र पाए जाने के बाद वाहन को टोल छूट की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा और उसके लिए अलग फास्ट ट्रैक जारी किया जाएगा।

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