जितनी देर पार्किंग उतनी देर का शुल्क, योगी सरकार ने पार्किंग नियमावली में किए बड़े बदलाव!

सोचिए, आपको अपना वाहन कुछ समय के लिए पार्किंग स्टैंड में पार्क करना है, मगर कीमत आपको पूरे समय की देनी होगी, जबकि निर्धारित समय सीमा से बाहर जाने पर आपको बढ़ा हुआ शुल्क देना पड़ता है, इससे आम जनता का नुकसान मगर पार्किंग स्टैंड वालो की बल्ले बल्ले रहती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा, योगी सरकार ने इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन किया है।
अनियमित पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम शहरों में लागू की गई नई पार्किंग नियमावली में कम समय से लिए गाड़ी पार्क करने वालों को कम शुल्क चुकाना होगा, इन नए नियमों में हर घंटे के लिए पार्किंग का शुल्क निर्धारित किया गया है, यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में दोपहिया के लिए सात रुपये और चार पहिया के लिए न्यूनतम 15 रुपये प्रति घंटा होगा,जबकि 10 लाख से कम जनंसख्या वाले नगर निगम में दोपहिया के लिए पांच रुपये और चार पहिया के लिए न्यूनतम 10 रुपये होगा।
वही अगर पूर्व व्यवस्था के बारे में बात करे तो अब तक लागू व्यवस्था में समय हर घंटे के हिसाब से प्रविधान नहीं किया गया था,ऐसे में अब लोगों को अपने वाहनों की पार्किंग के लिए उतने की समय का शुल्क देना होगा, जितना समय वह वाहन खड़ा रखेंगे।
पिछले दिनों सम्पन्न हुई याेगी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पास हुए उनमें से एक प्रस्ताव यह भी रहा, जिसके अंतर्गत ने पार्किंग मानकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है और शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार क्रमवार एक घंटे के पार्किंग शुल्क के साथ दो घंटे और 24 घंटे के लिए न्यूनतम एकमुश्त दरें भी तय की गई है।
इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में दो पहिया के लिए दो घंटे का 15 रुपये और 24 घंटे का 57 रुपये तथा चार पहिया के लिए दो घंटे का 30 रुपये और 24 घंटे के लिए 120 रुपये शुल्क होगा। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में दो पहिया के लिए दो घंटे का 10 रुपये और 24 घंटे का 40 रुपये तथा चार पहिया के लिए दो घंटे का 20 रुपये और 24 घंटे के लिए 80 रुपये न्यूनतम शुल्क होगा, जानकारों के मुताबिक हर क्षेत्र के लिए पार्किंग प्रबंधन समिति द्वारा दरें निर्धारित की जाएंगी। यह समिति पीक आवर, नान पीक आवर, वीकेंड के लिए अलग-अलग दरें भी तय कर सकती है। पार्किंग संचालकों के लिए नियम भी बनाए गए है जिसके तहत वाहनों ओर श्रेणीवार शुल्क की जानकारी एक बड़े बोर्ड पर पेंट कर प्रदर्शित करनी होगी।
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