बृजभूषण शरण सिंह को POCSO मामले में राहत, कोर्ट से हुए बरी, बेटे प्रतीक भूषण ने जताया स्वागत

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप में दर्ज POCSO मामले में उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला उन दावों के बाद आया है, जिनमें पीड़िता और उसके पिता ने आरोपों को झूठा बताया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर आरोप लगाए थे। इस स्वीकारोक्ति के बाद न्यायालय ने मामले को खारिज करते हुए बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि शिकायत झूठी थी और उन्होंने गलत जानकारी के आधार पर मामला दर्ज कराया था। इसके चलते पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज केस को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसे कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है।
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2023 को हुई बंद कमरे में सुनवाई के दौरान भी पीड़िता ने अदालत के समक्ष बयान दिया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और उसे क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है।
बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और गोंडा से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आजन्यायपालिका ने सच को सामने लाकर हमारे विश्वास को और मजबूत किया है।”
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